सभी सरकारी आवास मेंटेनेंस एवं डिस्मेंटल माल पारदर्शिता होनी चाहिए
विभाग का नियम बिल्कुल साफ़ हो कि किसी भी सरकारी आवास में मेंटेनेंस की शिकायत दर्ज होने से लेकर सामान की सप्लाई तक, सब कुछ 'डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल' पर दर्ज हो मेंटेनेंस के दौरान जो भी पुराना सामान (डिस्मेंटल) बंगले से बाहर निकलेगा, उसे फेंकने या ठेकेदार या किसी अन्य की गाड़ी में लादने के बजाय, PWD, CPWD या संबंधित विभाग के स्टोर में बाकायदा सरकारी रसीद के साथ जमा करना अनिवार्य होना चाहिए और इसे सरकारी खजाने में नीलाम किया जाए अधिकारियों के आवासों के मेंटेनेंस पर साल भर में कितना पैसा खर्च हुआ और क्या-क्या सामान लगा, इसकी वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) आरटीआई (RTI) और विभाग की वेबसाइट पर डालना कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए
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Abhinav singh
Cockroach Commander · 920 pts
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