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Farmer Distress 9/10 Submitted Haryana 8h ago

नहरी पानी और वराबंधी सुधार: 'समय-सीमा के अंदर जल न्याय' नीति

वराबंधी और जल विवाद' के लिए 30 दिन की सख्त समय-सीमा (Time-Bound Resolution): नहर विभाग में पानी की बारी (वराबंधी), मोघे (Outlets) के साइज, या खाळ (Watercourse) से संबंधित जितने भी पुराने या नए विवाद पेंडिंग हैं, उनके लिए सरकार '30-दिन की कानूनी समय-सीमा' (Deadline) तय करे। यदि 30 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी (जैसे XEN या SDO) विवाद का निपटारा नहीं करता, तो उस अफ़सर पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
'हर खेत को पानी - टेल तक पहुँच की गारंटी': यह केवल कागज़ी नारा नहीं होगा। नहर के आखिरी छोर (Tail-end) पर स्थित हर आखिरी खेत तक पानी पहुँचाना विभाग की कानूनी ज़िम्मेदारी होगी। पानी की चोरी रोकने के लिए आधुनिक फ्लो-मीटर (Flow Meters) लगाए जाएं और जो रसूखदार पानी काटते हैं, उन पर सख्त कानूनी केस दर्ज हो।
डिजिटल वराबंधी और पारदर्शी रोस्टर (Digital Water Roster): हर गाँव और माइनर (नहर) की वराबंधी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सार्वजनिक (Public) किया जाए। किस किसान की बारी किस दिन, किस समय और कितने घंटे की है, यह पूरी तरह साफ होना चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी या बिचौलिया इसमें गुपचुप तरीके से बदलाव न कर सके।
गाँव स्तर पर 'जल उपयोगिता समिति' (Water User Associations) को मजबूती: पानी के लोकल वितरण और वराबंधी के छोटे-मोटे विवादों को आपस में सुलझाने के लिए स्थानीय किसानों की कमेटियों को कानूनी अधिकार दिए जाएं। विभाग का कोई भी अफ़सर स्थानीय समिति की सहमति के बिना ज़मीन पर कोई नया नियम नहीं थोप सकेगा।
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Sharwan Kumar
Cockroach General · 1935 pts

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